गाड़ी पर मेयर, विधायक, आर्मी, डॉक्टर लिखकर दिखा रहे हैं भौकाल, तो अब आपकी खैर नहीं!
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गाड़ी पर मेयर, विधायक, आर्मी, डॉक्टर लिखकर दिखा रहे हैं भौकाल, तो अब आपकी खैर नहीं!

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सड़कों पर चल रहे वीआइपी कल्चर को खत्म करने की पहल की है. 

गाड़ी पर मेयर, विधायक, आर्मी, डॉक्टर लिखकर दिखा रहे हैं भौकाल, तो अब आपकी खैर नहीं!

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सड़कों पर चल रहे वीआइपी कल्चर को खत्म करने की पहल की है. कोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में किसी भी गाड़ी पर किसी तरीके का स्टीकर लगाना मना है. चाहे वह सरकारी स्टिकर हो मीडिया का स्टीकर यह मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) का उल्लंघन है. इसके साथ-साथ एंबुलेंस और इमरजेंसी सुविधाओं वाले वाहनों के लिए यह छूट दी गई है.

फिलहाल हाईकोर्ट ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है जिसका मतलब साफ है कि यह तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाएगा वहीं जल्द ही पंजाब और हरियाणा के पुलिस विभागों को भी इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी. हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा व अमोल रतन सिंह की विशेष पीठ ने यह आदेश शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए हैं.

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पीठ ने 72 घंटे के भीतर पुलिस, जिला उपायुक्त, मेयर, विधायक, चेयरमैन, आर्मी, डॉक्टर, प्रेस आदि लिखे जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है.

REPORTER- Bazm Verma, Chandigarh 

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