हाईकोर्ट ने कन्‍हैया के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार
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हाईकोर्ट ने कन्‍हैया के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार

हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्‍हैया कुमार के खिलाफ उस आवेदन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि देशद्रोह के आरोप में जमानत पाने के बाद कथित तौर पर देशविरोधी टिप्पणियां करने के लिए कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

हाईकोर्ट ने कन्‍हैया के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्‍ली : हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्‍हैया कुमार के खिलाफ उस आवेदन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि देशद्रोह के आरोप में जमानत पाने के बाद कथित तौर पर देशविरोधी टिप्पणियां करने के लिए कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा, आप कौन हैं जो इस मामले मे आईबी की जांच चाहते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। इस याचिका में मांग की गई थी कि कन्हैया के केस की जांच आईबी करे और जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों को रोका जाए। याचिका में यह कहा गया था कि अंतरिम जमानत पर के बाद जेल से बाहर आने के बाद भी कन्हैया ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। साथ ही, याचिका में कहा गया था कि भारतीय सेना के जवानों के बारे में दिया गया बयान देशद्रोह की श्रेणी में है। कन्हैया ने रिहाई के बाद असम, नागालैंड के बारे में जो बयान दिया था वो देश की नीतियों के खिलाफ है। (एजेंसी इनपुट के साथ)

 

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