केजरीवाल, सिसोदिया और 3 अन्‍य आप नेता कोर्ट में पेश हुए
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केजरीवाल, सिसोदिया और 3 अन्‍य आप नेता कोर्ट में पेश हुए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीन अन्य आप नेता यहां पिछले साल एक आंदोलन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और जनसेवकों को उनकी जिम्मेदारी निभाने से रोकने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए।

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीन अन्य आप नेता यहां पिछले साल एक आंदोलन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और जनसेवकों को उनकी जिम्मेदारी निभाने से रोकने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन के निर्देश पर केजरीवाल और चारों अन्य आप नेता अदालत में पेश हुए। इससे पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट इस बात से नाराज थे कि आरोपी पिछली सुनवाई के दिन उनके समक्ष पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल, सिसोदिया के साथ आप नेता राखी बिड़ला, सोमनाथ भारती और आशुतोष भी अदालत में पेश हुए, वहीं संजय सिंह ने दिल्ली से बाहर होने के आधार पर आज व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट मांगी थी। उनकी अर्जी मंजूर कर ली गई।

दिल्ली पुलिस ने पिछले साल रेल भवन के बाहर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के सिलसिले में आरोपपत्र दाखिल किये थे। पहले सभी आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी थी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल और अन्य आप नेताओं की ओर से वरिष्ठ वकील एच एस फुल्का और आर के वाधवा ने एक आवेदन दाखिल कर कुछ दस्तावेज देने की मांग की जो उन्हें आरोपपत्र के साथ नहीं दिए गए थे। अदालत ने संसद मार्ग के थाना प्रभारी और मामले के जांच अधिकारी को दो सीडी तथा भाषण की पूरी प्रति समेत दस्तावेजों की प्रति देने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में दलीलों पर सुनवाई के लिए चार अगस्त की तारीख तय की।

अदालत ने पहले यह कहते हुए नेताओं को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था कि निजी तौर पर पेशी से छूट के लिए कोई न्यायसंगत आधार नहीं है।

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