पीठ ने नगर निगम, डीपीसीसी और इलाके के पुलिस उपायुक्त को आदेश दिया है कि शाहदरा के गोकलपुर गांव में ऐसी इकाइयों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को उत्तर पूर्व दिल्ली में टायरों को जलाने और अवैध रंग-रोगन की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है.
एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने नगर निगम, डीपीसीसी और इलाके के पुलिस उपायुक्त को आदेश दिया है कि शाहदरा के गोकलपुर गांव में ऐसी इकाइयों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.
पीठ ने कहा,‘अधिकरण के आदेश के मद्देनजर, गोकलपुर गांव के ओल्ड मिनी मार्केट में टायरों को जलाने या रंग-रोगन की इजाजत नहीं देनी चाहिए. ऐसा बताया गया है कि अधिकरण के आदेश का उल्लंघन हो रहा है और टायरों को जलाने तथा रंग-रोगन का काम अब भी जारी है. हम डीपीसीसी को निर्देश देते हैं कि वह अधिकरण के आदेश की तामिल करे.’
पीठ ने कहा,‘ईडीएमसी शाहदरा और उत्तर पूर्वी दिल्ली के उपायुक्त आदेश की तामिल करने में मदद कर सकते हैं. याचिकाकर्ता को उक्त अधिकारियों का रूख करने की इजाजत दी जाती है. यह आदेश के अनुपालन के लिए इन अधिकारियों के समक्ष पूरे कागजात पेश कर सकते हैं. डीपीसीसी उक्त अधिकारियों से समन्वय कर सकती है.’ हरित पैनल ने डीपीसीसी को कार्रवाई रिपोर्ट ईमेल के जरिए भेजने को कहा.
रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर करके खुले में टायर जलाने और शाहदरा इलाके में अवैध इकाइयों को बंद करने के एनजीटी के आदेश को लागू करने की मांग की थी. इसके बाद अधिकरण ने यह आदेश दिया है.
(इनपुट - भाषा)