NGT ने पूर्वी दिल्ली की प्रदूषणकारी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश
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NGT ने पूर्वी दिल्ली की प्रदूषणकारी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश

पीठ ने कहा कि रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया कानून के उल्लंघन का संकेत दे रही है और उस पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा गौर करने की जरुरत है. 

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर के रिहायशी इलाकों में चल रही प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों का संज्ञान लिया है और बिना मंजूरी के चल रही ऐसी सभी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करने का दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को निर्देश दिया है.

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया कानून के उल्लंघन का संकेत दे रही है और उस पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा गौर करने की जरुरत है. हरित पैनल ने कहा कि रिहायशी इलाके में बेकरी, वेल्डिंग शॉप और बूचड़खाने जैसी कई इकाइयां बिना उचित मंजूरी के चल रही हैं.

पीठ ने कहा,‘दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इन सवालों पर गौर कर सकती है कि आवेदक ने जिन अवैध गतिविधियों का जिक्र किया है, क्या उनके लिए कोई मंजूरी जरुरी है और क्या ऐसी मंजूरी ली गयी है.’ 

अधिकरण ने कहा, ‘इस बात की भी परख की जा सकती है कि संबंधित विषय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम दिशानिर्देशों के संदर्भ डीपीसीसी द्वारा जारी वर्गीकरण एवं नीति के अतर्गत ये गतिविधियां किस श्रेणी में आती हैं और क्या रिहायशी या निगम क्षेत्र में उसकी इजाजत है.’ अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि उसके आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित विभाग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अधिकरण एक निवासी कुलवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसने आरोप लगाया है कि शास्त्री नगर की न्यू लाहौर कॉलोनी में बेकरियां, वेल्डिंग दुकानों और बूचड़खानों में अवैध एवं प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां चल रही है.

(इनपुट - भाषा)

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