ऑड-ईवन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी, शुक्रवार को होगी सुनवाई
याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन लागू करने का फैसला असंवैधानिक, मनमाना, शक्ति का दुरुपयोग है. कोर्ट इस केस में शुक्रवार को सुनवाई करेगा.
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑड-ईवन स्कीम (Odd Even Scheme) के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संजीव कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन लागू करने का फैसला असंवैधानिक, मनमाना, शक्ति का दुरुपयोग है. कोर्ट इस केस में शुक्रवार को सुनवाई करेगा.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सीपीसीबी से ऑड ईवन शुरू होने 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक का प्रदूषण का डाटा मांगा है. इसके अलावा पिछले साल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का भी डाटा मांगा गया है.
दरअसल, वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर चार नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में ऑड-ईवन योजना लागू है. दिल्ली में यह स्कीम 15 नवंबर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगी.
इन नियमों का उल्लंघन करने पर इस बार चार हजार रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है. पिछली बार के मुकाबले इस बार जुर्माना राशि को दोगुना किया गया है.
ऑर्ड-ईवन की बात करें तो यह एक कार रोटेशन प्रणाली है, जहां ईवन नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 से समाप्त हो रहे नंबर प्लेट की गाड़ियां ईवन तारीखों को सड़क पर निकलने की अनुमति होती है, वहीं, जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट 1,3,5,7 और 9 नंबर पर समाप्त हो रही हैं, उन्हें ऑड तारीखों पर चलाए जाने की अनुमति है.
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