हरजिंदर कौर ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम की पैरोल की अपील खारिज की है जबकि राम रहीम पैरोल के हकदार हैं उनकी माता बीमार है और मां अपने बेटे की हाजिरी में ही इलाज करवाना चाहती है.
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चंडीगढ़ः रेप के आरोप में जेल में बंद गुरमीर राम रहीम को मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है. आज हाईकोर्ट ने राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर की उस याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है जिसमें उसने राम रहीम को पैरोल देने की मांग की थी. हरजिंदर कौर ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम की पैरोल की अपील खारिज की है जबकि राम रहीम पैरोल के हकदार हैं उनकी माता बीमार है और मां अपने बेटे की हाजिरी में ही इलाज करवाना चाहती है.
कोर्ट ने कहा राम रहीम डॉक्टर तो नहीं है इलाज तो डॉक्टर ने करना है. कोर्ट ने कहा कि डेरे का इतना बड़ा हस्पताल है तो वहां इलाज़ करवाएं. वहां पूरे परिवार के सदस्य और डेरे के कर्मी है सिर्फ बेटा नहीं होगा. वहां इलाज करवाया जा सकता है.
बेंच ने कहा कि जब राम रहीम जीवित हैं तो वह किस हैसियत से याचिका दायर कर रही है. राम रहीम चाहे तो खुद याचिका डाल सकता है.