रामजस कॉलेज झड़प: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एटीआर दाखिल करने को कहा
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रामजस कॉलेज झड़प: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एटीआर दाखिल करने को कहा

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉर्थ कैंपस स्थित रामजस कॉलेज में पिछले महीने कथित रूप से लगे 'राष्ट्र-विरोधी' नारों पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने एटीआर दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को 30 मार्च तक का समय दिया है। 

गत 22 फरवरी को एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसक झड़प। फोटो-एएनआई

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉर्थ कैंपस स्थित रामजस कॉलेज में पिछले महीने कथित रूप से लगे 'राष्ट्र-विरोधी' नारों पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने एटीआर दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को 30 मार्च तक का समय दिया है। 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने उत्तरी दिल्ली के मौरिस नगर थाने के प्रभारी को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत इस मामले में अब 30 मार्च को आगे सुनवाई करेगा।

अदालत ने कहा, ‘अदालत के सामने 30 मार्च से पहले कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया जाता है।’सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और अधिवक्ता विवेक गर्ग ने कहा कि आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) के नेताओं, छात्रों ने रामजस कालेज में 21 फरवरी को सम्मेलन के दौरान कथित रूप से राष्ट्रविरोधी नारे लगाए।

गत 22 फरवरी को एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हुई हिंसक झड़प

डीयू विश्वविद्यालय के विधि विभाग के दो छात्रों तरुण नारंग और दीपक जोशी ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्वतंत्र समिति बनाने की मांग की गई है जो इस बात की जांच करेगी कि रामजस कॉलेज में हिंसा इतनी व्यापक क्यों हुई?

गत 22 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई। जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद और शेहला राशिद को रामजस में एक सेमिनार में बुलाने को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस विवाद को कवर कर रहे कुछ पत्रकारों से भी हाथापाई की गई है।

 

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