रेप केस : अदालत ने आरोपी को बरी किया, कहा कि महिला को पता था वह क्या कर रही है
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रेप केस : अदालत ने आरोपी को बरी किया, कहा कि महिला को पता था वह क्या कर रही है

कोर्ट ने कहा, 'महिला के पास यह समझने के लिए 'पर्याप्त समझ' थी कि उसने किसके लिए रजामंदी दी है.'  (प्रतीकात्मक चित्र)

नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी भाभी के बलात्कार के आरोप से बरी करते हुए कहा कि उनके बीच संबंध आपसी सहमति वाले थे और महिला के पास यह समझने के लिए 'पर्याप्त समझ' थी कि उसने किसके लिए रजामंदी दी है. अदालत ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि वे दोनों विवाहित थे और जानते थे कि वे दोनों तलाक लिए बिना एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं. 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले के तथ्य एवं परिस्थतियां दिखाती हैं कि महिला और आरोपी करीबी संबंधी थे. उन्होंने कहा, 'वे पहले से ही शादीशुदा थे और उनके जीवनसाथी जीवित थे. वे शुरू से जानते थे कि उन्होंने अपने जीवनसाथियों से तलाक नहीं लिया है और उनकी शादी संभव नहीं है।'

जैन ने कहा, 'वे लंबे वक्त तक 'लिव इन' में रहे. इस दौरान उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए. महिला के पास उन कामों के बारे में समझने के लिए पर्याप्त समझ थी कि वह किस लिए सहमति दे रही है.' न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी और पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी परगना जिले का रहने वाली शिकायतकर्ता ने अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए जो 'अपनी समझ से किया गया फैसला' है.

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