हरियाणा के नूंह में लगी रहेगी धारा 144, कोर्ट ने कहा- सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
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हरियाणा के नूंह में लगी रहेगी धारा 144, कोर्ट ने कहा- सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

हरियाणा के नूंह में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर लगाई धारा 144 फिलहाल लगी रहेगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

हरियाणा: हरियाणा के नूंह (मेवात) में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर लगाई धारा 144 फिलहाल लगी रहेगी. नूंह में दो माह के लिए सरकार द्वारा धारा 144 लगाने को लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताते हुए इसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि शंकर झा ने कहा कि अगर 144 हटाने के बाद कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को स्वीकार न करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट मोहम्मद अरशद ने कोर्ट को बताया कि हाल के दिनों में प्रदर्शनों के दौर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नूंह में 2 माह के लिए धारा 144 लगाने का निर्णय लिया है. याची ने कहा कि इस प्रकार का निर्णय लेना और वह भी बिना किसी ठोस आधार के ठीक नहीं है. याची ने कहा कि धारा 144 लगाने के लिए कोई स्थान तक तय नहीं किया गया बल्कि इसे पूरे जिले पर थोप दिया गया. 

वकील ने कहा कि हाईकोर्ट इस प्रकार के मामलों में कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि धारा 144 को ऐसे ही बिना किसी आधार के नहीं लगाया जा सकता है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 144 से किसी के मानवाधिकार का हनन नहीं होता है. प्रशासन ने किसी कारण से 144 धारा लागू की हो सकती है. अगर धारा 144 को हटाय जाता है और कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा.

गौरतलब है नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में जगह-जगह प्रदर्शन किए गए जिसके कारण संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई थी और नूंह में भी हज़ारों लोगों ने सड़को पर उतरकर विरोध जताया था इसी वजह से नूंह में भी धारा 144 लगाई गई. 

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