सीमापुरी हिंसा: मेडिकल ग्राउंड पर 2 आरोपियों जमानत, 21 जनवरी को अगली सुनवाई
अदालत ने दूसरे आरोपी मोइनुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी के घायल होने का कारण पूछा था. बचाव पक्ष के वकील ने बताया था कि आरोपी कथित रूप से लाठी चार्ज में घायल हुआ.
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नई दिल्ली: सीमापुरी इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के बीच हिंसा में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी. सेशन कोर्ट ने यूसुफ अली और मोइनुद्दीन को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी है. दोनों आरोपियों को सेशन जज जस्टिस ब्रजेश गर्ग ने 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. मामले के अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी. कोर्ट ने दोनों को मेडिकल जांच का आदेश दिया. कोर्ट ने आदेश की कॉपी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को कॉपी देने का आदेश दिया.
आरोपी के वकील ने कहा था थायराइड की बीमारी से पीड़ित है जिससे उसे जेल में लगातार दौरे पड़ रहे हैं. अदालत ने दूसरे आरोपी मोइनुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी के घायल होने का कारण पूछा था. बचाव पक्ष के वकील ने बताया था कि आरोपी कथित रूप से लाठी चार्ज में घायल हुआ.
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कोर्ट ने कहा था कि यह घाव लाठी का नहीं हो सकता. इस पर पुलिस ने कहा कि धमाके के कारण आरोपी जख्मी हुआ. विरोध प्रदर्शन में कथित रूप से पेट्रोल बमों का प्रयोग हुआ था. वहीं दूसरी तरफ सीएए को लेकर दिल्ली में हुए हिंसा का मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी. इस मामले को लेकर दर्ज सभी एफआईआर को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया. अब क्राइम ब्रांच करेगी जांच.