CAA: अमित शाह से आज मिल सकता है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का एक दल, पुलिस ने कही ये बात
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CAA: अमित शाह से आज मिल सकता है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का एक दल, पुलिस ने कही ये बात

पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों के चलते बड़ी संख्या में लोग गृहमंत्री से नहीं मिल सकते. इसलिए प्रदर्शनकारियों से उनके डेलिगेशन की लिस्ट मांगी गई है.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का एक दल आज शाम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल कुछ महिलाएं गृहमंत्री से मुलाकात करेंगी. दसअसल, नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले करीब 2 महीने से शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में चल रहे प्रदर्शन पर बीते 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक जगह पर अनंत काल के लिए विरोध नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या आप सार्वजनिक जगह को ऐसे घेर सकते हैं? मामले पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया. अब अगली सुनवाई 17 फरवरी यानी कि कल (सोमवार को) होगी. इस लिहाज से भी अमित शाह और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है.     

उधर, इस मुलाकात को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों से शनिवार शाम पुलिस की मीटिंग हुई है. पुलिस का कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह ने शाहीन बाग के लोगों को ओपन इनविटेशन दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर शाहीन बाग के लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो तीन दिन के भीतर आ सकते हैं. 

पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों के चलते बड़ी संख्या में लोग गृहमंत्री से नहीं मिल सकते. इसलिए प्रदर्शनकारियों से उनके डेलिगेशन की लिस्ट मांगी गई है. हालांकि पुलिस का साफ कहना है अब तक उन्हें डेलिगेशन की लिस्ट नहीं मिली है. पुलिस ने कहा कि अगर ये अमित शाह से मिलने जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक डेलिगेशन ही जा सकता है. तमाम भीड़ मार्च करके जाने की कोशिश करेगी तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा. 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि आप कभी भी इतने लंबे समय तक रास्ता रोककर बैठ जाएं यह सही नहीं है. आप लोग प्रदर्शन करने के लिए कोई अलग जगह चुन लें. हालांकि कोर्ट ने इन प्रदर्शनकारियों को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुना जाना जरूरी है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

बता दें कि एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता, बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग एवं अन्‍य की तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

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