'सिंघम' DSP को कोर्ट ने दी राहत, पत्नी पर गोली चलाने और मारपीट करने का है आरोप
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'सिंघम' DSP को कोर्ट ने दी राहत, पत्नी पर गोली चलाने और मारपीट करने का है आरोप

डीएसपी अतुल सोनी बॉडी बिल्डिंग व मॉडलिंग के कारण सुर्खियां बटोर चुके हैं. डीएसपी अतुल सोनी सिंघम के नाम से मशहूर है.

गौरतलब है 20 जनवरी को सोनी का अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था.

चंडीगढ़: अपनी पत्नी पर गोली चलाने वाले पंजाब के डीएसपी अतुल सोनी को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. उनकी गिरफ्तारी पर शुक्रवार तक रोक लगा दी गई. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जबाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने मोहाली पुलिस को सोनी पर दर्ज की गई एफआईआर पर एफिडेविट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. बता दें, पत्नी सुनीता सोनी पर गोली चलाने के मामले में डीएसपी अतुल सोनी द्वारा मोहाली के एडीशनल जिला सेशन जज की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी.

अतुल सोनी ने गोली चलाने के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि उसे मामले में फंसाया जा रहा है. वह पिस्टल के बारे में कुछ नहीं जानता. अदालत ने सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद डीएसपी अतुल सोनी की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी. इसके बाद सोनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर आज सुनवाई हुई.  

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गौरतलब है 20 जनवरी को सोनी का अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था. चंडीगढ़ के एक होटल में सोनी का पत्नी के साथ विवाद का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें अतुल सोनी अपनी पत्नी पर हाथ उठाते नजर आए. इसके बाद रात को मोहाली घर पर सोनी का अपनी पत्नी के साथ फिर झगड़ा हुआ था.  अगले दिन सुबह पत्नी सुनीता ने पति अतुल पर गोली चलाने का आरोप लगाया था. पुलिस ने उस दिन धारा-307, आ‌र्म्स एक्ट, 498ए के तहत मामला दर्ज किया था. हालांकि अगले ही दिन सुनीता सोनी ने यू-टर्न लेते हुए पुलिस को गोली चलाने की दी गई शिकायत से मुकर गई थी.  

बता दें डीएसपी अतुल सोनी बॉडी बिल्डिंग व मॉडलिंग के कारण सुर्खियां बटोर चुके हैं. डीएसपी अतुल सोनी सिंघम के नाम से मशहूर है.

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