दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा- सोमनाथ भारती अपनी पत्नी को पीटते थे
Advertisement

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा- सोमनाथ भारती अपनी पत्नी को पीटते थे

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा- सोमनाथ भारती अपनी पत्नी को पीटते थे (file photo)

नई दिल्लीः  पुलिस ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती अपनी पत्नी लिपिका मित्रा का उत्पीडन करते थे और उन्हें पीटते थे. लिपिका ने घरेलू हिंसा के मामले में भारती की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया है. दिल्ली पुलिस ने कई आधारों पर भारती की जमानत रद्द करने की मांग वाली लिपिका की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आई एस मेहता के सामने ये दलीलें दीं.

AAP विधायक सोमनाथ भारती गिरफ्तार, AIIMS के गार्ड से मारपीट का आरोप

लिपिका ने याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने आप विधायक को राहत देने के संबंध में फैसला लेने के समय ठीक से विचार नही किया. अदालत के निर्देश के बाद हलफनामा दायर करने वाली पुलिस ने कहा कि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि महिला के शरीर के चोट के निशान कुत्ते के काटने के तथा जलने के हो सकते हैं.

पुलिस ने कहा, ‘‘सोमनाथ भारती शादी की शुरुआत से ही याचिकाकर्ता (पत्नी) का उत्पीडन, पिटाई और अभद्रता करते थे, जबकि उन्हें याचिकाकर्ता की खराब स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में पता था।.’’ पुलिस ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता द्वारा पेश मेडिकल रिकार्ड की जांच और सत्यापन किया गया तथा इसे पता चलता है कि वह गर्भवती होने के समय मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त थी.’’ 

घरेलू हिंसा केस: सोमनाथ भारती को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिए सरेंडर करने के आदेश

विधायक को सात अक्तूबर 2015 को जमानत मंजूर की गई थी. उन्होंने उनकी पत्नी द्वारा उन पर लगाए आरोपों से इंकार किया था. लिपिका ने जमानत आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और कहा था कि यह लगभग फैसले की तरह है और निचली अदालत ने केस डायरी पर भरोसा किया जो उस चरण में कथित रूप से नहीं होना चाहिए था.

Trending news