उबेर कैब रेप मामला: दोषी ड्राइवर के खिलाफ अब 3 नवंबर को तय होगी सजा
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उबेर कैब रेप मामला: दोषी ड्राइवर के खिलाफ अब 3 नवंबर को तय होगी सजा

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उबेर दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए कैब चालक शिव कुमार यादव को सजा सुनाए जाने पर फैसला तीन नवंबर तक के लिए टाल दिया। गौर हो कि दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में टैक्सी में 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के इस मामले में चालक को दोषी ठहराया।

उबेर कैब रेप मामला: दोषी ड्राइवर के खिलाफ अब 3 नवंबर को तय होगी सजा

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उबेर दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए कैब चालक शिव कुमार यादव को सजा सुनाए जाने पर फैसला तीन नवंबर तक के लिए टाल दिया। गौर हो कि दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में टैक्सी में 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के इस मामले में चालक को दोषी ठहराया।

महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 20 अक्तूबर को 32 वर्षीय शिव कुमार यादव को बलात्कार और पीड़िता के जीवन को खतरे में डालने का दोषी पाया था। इस मामले की कार्यवाही के लिए नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि वह संशोधित दुष्कर्म कानून के तहत अधिकतम सजा की मांग करेंगे। नये प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में दोषी को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। यादव को भादंसं की धारा 376 (2) (एम), 366, 506 और धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना पिछले वर्ष के पांच दिसंबर की है जब गुड़गांव में काम करने वाली एक फाइनेंस एक्जीक्यूटिव उत्तर पश्चिम दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर लौट रही थी। इसने अदालत को बताया कि यादव ने लड़की को कई बार थप्पड़ मारा और उसका गला दबाया। अदालत द्वारा यादव को दोषी ठहराये जाने के बाद पीड़ित के पिता ने इस बात को लेकर संतुष्टि जाहिर किया कि उनकी बेटी के साथ न्याय हुआ।

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