दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली की सभी सिविक एजेंसी से नाराजगी जाहिर की है. दरसअल एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भूकंप को लेकर तैयारियों के बारे में जवाब मांगा था.
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार और दिल्ली की सभी सिविक एजेंसी से नाराजगी जाहिर की है. दरसअल एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली की सभी सिविक एजेंसीयों से भूकंप को लेकर तैयारियों के बारे में जवाब मांगा था. जवाब से असंतुष्ट होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसी से कहा कि तुरन्त एक्शन प्लान पर काम करे. अपने अपने एरिया में भूकम्प के मद्देनजर इमारतों पर काम करे और जरूरी कदम उठाए.
हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि भूकम्प किसी का इंतज़ार नही करता वो आ जाता है. पिछले दो महीने में कई बार भूकम्प आये है. इसके मद्देनजर बिना समय नष्ट करे राज्य सरकार समेत सभी सिविक एजेंसी अपना अपना काम करे.
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में आज दिल्ली सरकार और सभी सिविक एजेंसी ने एफिडेविट दायर कर कहा कि भूकम्प से निपने के लिए एक्शन प्लान तैयार है और उन्हें तीन साल वक्त चाहिए. पहले हाई राइज बिल्डिंग को चिन्हित कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे फिर लो राइज बिल्डिंग पर काम किया जाएगा. इसी पर हाई कोर्ट नाराज हो गया और कहा कि भूकम्प तीन साल का इनतिजार नही करता कभी भी आ सकता. सभी आधकारी अपना अपना काम करे.
दिल्ली हाई कोर्ट में वकील अर्पित भार्गव ने एक याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली में पिछले दो महीने में कई बार भूकम्प आ चुके है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे भी आ सकता है. इस लिहाज से दिल्ली में कई बिल्डिंगों की हालत सही नही है. इसके अलावा वकील अर्पित ने कोर्ट से ये भी की की साल 2015 से हाई कोर्ट ने भूकम्प से संबंधित जितनी भी आदेश दिए है आजतक पालन नही हुए.