High Court की केंद्र को फटकार, दिल्ली को दें पर्याप्त Oxygen नहीं तो अवमानना की कार्रवाई तय
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High Court की केंद्र को फटकार, दिल्ली को दें पर्याप्त Oxygen नहीं तो अवमानना की कार्रवाई तय

गहराते ऑक्सीजन संकट (Oxygen Crisis) के बीच हाई कोर्ट (High Court) ने छुट्टी वाले दिन भी कोरोना वायरस (Coronavirus) से जुड़े मामलों पर सुनवाई की.

फाइल फोटो साभार: ANI

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर के बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High COurt) ने ऑक्सीजन संकट को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. आज हाई कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली के कोटे की 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार आज दिल्ली को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करती है तो अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई करेंगे. 

'आज ही दें ऑक्सीजन'

गहराते ऑक्सीजन संकट के बीच हाई कोर्ट (High Court) ने छुट्टी वाले दिन भी कोरोना वायरस (Coronavirus) से जुड़े मामलों पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को फटकार लगाई है. हाई कोर्ट ने केंद्र को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज ही दिल्ली सरकार को देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि पानी सिर के ऊपर पहुंच गया है. कोर्ट ने सभी अस्पतालों को निर्देश देते हुए कहा कि रोजाना भर्ती व डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की पूरी जानकारी दी जाए. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। 

'अस्पताल लगाएं ऑक्सीजन प्लांट्स'

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि अस्पतालों को Oxyegen Plants लगाने चाहिए. जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि कुछ अस्पताल व्यावसायिक पहलुओं पर गौर करते हुए ऑक्सीजन संयंत्र जैसी चीजों पर पूंजीगत निवेश घटा देते हैं जबकि अस्पतालों के लिए खासतौर पर बड़े अस्पतालों के लिए यह आवश्यक है. पीठ ने कहा, 'ऑक्सीजन प्लांट्स आवश्यक हैं और उनके पास यह नहीं होना गैर जिम्मेदाराना है.' 

ऑक्सीजन की कमी से 8 की मौत

दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 COVID-19 मरीजों की मौत हो गई. इनमें से 6 आईसीयू में हाई फ्लो ऑक्सीजन पर पर थे. मरने वालों में बत्रा अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर आरके हिमथानी भी शामिल हैं. बत्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डॉयरेक्टर डॉ एससीएल गुप्ता ने कहा, 'हम पांच अन्य गंभीर मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.' अस्पताल प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन सप्लायर फोन नहीं उठा रहे. यह दुखद घटना तब हुई है जब राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के बारे में पिछले सप्ताह एसओएस मैसेज भेजे गए थे. दिल्ली सरकार ने कहा था कि शहर को तय मात्रा से कम जीवन-रक्षक गैस आवंटित की जा रही है.

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कोर्ट ने जाहिर की थी चिंता

बता दें, हाल ही में 28 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस समस्या का जल्द हल निकालने का आदेश दिया था. इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से अगले 72 घंटों में आपूर्ति सामान्य होने का अनुमान लगाया था. इस दौरान जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने बत्रा हॉस्पिटल के हालात को लेकर चिंता जाहिर की थी. उन्होंने कहा था, जब मरीजों को पता चलता है कि बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो रही है तो आप उनकी मनोदशा समझ सकते हैं. कोर्ट ने बत्रा हॉस्पिटल से पूछा था कि इतना बड़ा अस्पताल है फिर भी आपके पास ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं है? 

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