Adipurush के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC ने जल्द सुनवाई से किया इनकार, कहा- केस में नहीं कोई अर्जेंसी
Adipurush Controversy: फिल्म आदिपुरुष पर बैन की मांग को लेकर याचिका पर हिंदू सेना की जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि हमे नहीं लगता कि इस केस में अब कोई अर्जेंसी है. आप 30 जून को होने वाली सुनवाई में अपनी बात रखिए.
Adipurush: फिल्म आदिपुरुष पर बैन की मांग को लेकर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार किया है. याचिकाकर्ता हिंदू सेना की ओर से वकील ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि पहले से निर्धारित तारीख (30 जून) को ही सुनवाई करेंगे.
याचिकाकर्ता हिंदू सेना की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिका 30 जून को सुनवाई के लिए लगी है, लेकिन अगर उस दिन ही सुनवाई होती है तो फिर इस याचिका का कोई मकसद नहीं रह जाएगा. हाईकोर्ट ने वकील से कहा कि आपको फिल्म के बारे में पहले से ही जानकारी थी. अब क्योंकि ये फिल्म रिलीज हो चुकी है तो कोर्ट आने का क्या औचित्य है. हमे नहीं लगता कि इस केस में अब कोई अर्जेसी है. आप 30 जून को होने वाली सुनवाई में अपनी बात रखिए.
याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तब भी इसे लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी, लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से विवादित सीन को हटाने का आश्वासन दिया गया था पर ऐसा नहीं हुआ. फिल्म धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है. इस फिल्म के चलते हमारे दूसरे देशों से संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं. नेपाल भारतीय फिल्मों को बैन कर चुका है. हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि हमे इस मसले पर कोई जल्द सुनवाई की वजह नजर नहीं आती. हम 30 जून को ही सुनवाई करेंगे.
बता दें कि हिंदू सेना की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आदिपुरुष फिल्म में प्रभु श्रीराम, मां सीता, हनुमानजी, रावण को जिस रूप में दर्शाया गया है, वो वाल्मिकी जी रचित रामायण और तुलसीदास जी रचित रामचरित मानस से मेल नहीं खाता है. फिल्म के डायलॉग अशोभनीय है. फिल्म असंख्य रामभक्तों की भावनाओं की आहत करने वाली है.