Mallikarjun Kharge: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है. यह निर्णय तब आया जब अदालत ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप लगाने वाली शिकायत पर संज्ञान लिया. अदालत ने कहा कि मामले में आरोपी की पहचान हो चुकी है और सभी सबूत शिकायतकर्ता के पास हैं.


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एफआईआर की आवश्यकता नहीं
न्यायिक मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह ने सभी दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस जांच की कोई आवश्यकता नहीं है. इसीलिए, एफआईआर दर्ज करने का आवेदन खारिज कर दिया गया. हालांकि, अदालत ने आरएसएस के सदस्य एडवोकेट रविंदर गुप्ता द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लिया है. अदालत ने कहा कि खड़गे ने चुनावी रैली में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की थीं, जिससे शिकायतकर्ता व्यथित है.


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अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के पास आरोपियों और गवाहों का पूरा विवरण है, जिसे जांचा जाना है. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में भौतिक साक्ष्य इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में उन्हें लगता है कि पुलिस जांच आवश्यक है, तो वे धारा 202 सीआरपीसी का सहारा ले सकते  है. 


जानें क्या था मामला 
आरोप है कि खड़गे ने 27 अप्रैल, 2023 को अपने भाषण में नफरत भरी भाषा का प्रयोग किया था. कर्नाटक के गडग में एक चुनावी रैली में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की, जिससे आरएसएस  शिकायतकर्ता खुद को बदनाम महसूस किया.


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