हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला किया है. हरियाणा महिला विकास निगम की योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना है. सरकार की यह योजना आगामी 6 महीने तक मान्य होगी.
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राजेश खत्री/सोनीपत: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला किया है. हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू की है. इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या 6 किस्तों में 1 जून, 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा.
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इन महिलाओं को ही मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. यह योजना कर्ज लेने वाले उन लोगों के लिए है, जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 से भुगतान के लिए बकाया है. योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
लोन लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी. यदि बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में 6 महीने के भीतर चुका दिया जाता है, तो लाभार्थी महिला ब्याज की 100 % छूट के लिए पात्र होगी.
योजना 6 महीने तक मान्य
राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला किया है. हरियाणा महिला विकास निगम की योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना है. सरकार की यह योजना आगामी 6 महीने तक मान्य होगी.
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