Haryana Roadways Rule: हरियाणा में अब बच्चों और बुजुर्गों को बस में नहीं मिलेगी छूट, पूर्व विधायक कर सकते हैं मुफ्त में यात्रा
Haryana Roadways New Rule: हरियाणा में 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटिजन को बस में सफर करने पर आधा टिकट लगता था. परिवहन विभाग द्वारा अब इस नियम में बदलाव किया गया है, बच्चों और बुजुर्गों को बस में सफर करने पर पूरा टिकट लेना पड़ेगा.
Haryana News: हरियाणा में परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रही बसों में सफर करना अब और महंगा हो जाएगा. परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश के अनुसार, AC बसों का सफर महंगा हो जाएगा. इसके साथ ही 3 से 12 साल की उम्र के बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को भी खत्म कर दिया गया है. अब सभी को यात्रा करने के लिए पूरा टिकट लेना पड़ेगा. वहीं पत्रकारों और पूर्व विधायकों को छूट मिलती रहेगी.
बुजुर्गों को भी लेना पड़ेगा पूरा टिकट
हरियाणा में 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटिजन को बस में सफर करने पर आधा टिकट लगता था. अब इस छूट को हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा खत्म कर दिया गया है. नए आदेश के अनुसार, हरियाणा रोडवेज की सामान्य और AC दोनों बसों में सफ करने के लिए सभी को पूरा किराया देना होगा.
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2 अप्रैल को जारी हुआ आदेश
हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा 2 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में बदले हुए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है.
इन लोगों को मिलेगी छूट
सीनियर सिटिजन और बच्चों को अब बस में सफर करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी. हालांकि, कुछ वर्गे के लोगों को इसमें आरक्षण मिलेगा, जिसमें पत्रकार, पूर्व विधायक और आपातकाल के दौरान प्रभावित व्यक्ति शामिल हैं.
नए आदेश के अनुसार, मान्यता प्राप्त पत्रकार अपने एक साथी के साथ बस में साल में 4 हजार किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं. वहीं आपातकाल के दौरान प्रभावित व्यक्ति को भी किराए में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. वहीं आपातकाल में प्रभावित व्यक्ति यदि विधुर या विधवा है तो उन्हें अपने एक सहायक के साथ बस में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी जाएगी.
पूर्व विधायकों को भी छूट
नए नियम में पूर्व विधायकों को भी बस में सफर करने के दौरान छूट दी जाएगी. 60 साल से अधिक उम्र वाले पूर्व विधायक अपने एक सहयोगी के साथ बस में मुफ्त में सफर कर सकेंगे.