Delhi Assembly Election 2025: ताहिर हुसैन के बाद अब दिल्ली कोर्ट ने एक और AIMIM प्रत्याशी को चुनाव के लिए राहत दे दी है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने ओखला से उम्मीदवार शिफा उर रहमान को पैरोल दे दी है. जो कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं.
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Delhi Assembly Election 2025: ताहिर हुसैन के बाद अब दिल्ली कोर्ट ने एक और AIMIM प्रत्याशी को चुनाव के लिए राहत दे दी है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने ओखला से उम्मीदवार शिफा उर रहमान को पैरोल दे दी है. जो कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं. जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा उर रहमान को दिल्ली दंगा में आरोपी बनाया गया है.
शिफा उर रहमान को मिली कस्टडी पैरोल
कोर्ट ने शिफा उर रहमान को चुनाव प्रचार के लिए 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी है और पैरोल के दौरान वह अपने घर पर रह सकते हैं. शिफा उर रहमान ने ताहिर हुसैन की पैरोल का हवाला देते हुए अपनी पैरोल की मांग की थी. 2020 में दिल्ली दंगा की साजिश में शिफा उर रहमान की गिरफ्तारी हुई थी.
AIMIM प्रत्याशी ताहिर हुसैन को भी मिली पैरोल
बता दें कि मुस्तफाबाद से AIMIM प्रत्याशी ताहिर हुसैन की भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी पैरोल गी है. जो कि एक दिन में 12 घंटे के लिए जेल से बाहर आएंगे. वहीं दोनों प्रत्याशियों को पहले नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी दी गई थी.
दिल्ली दंगों में आरोपी हैं शिफा उर रहमान
शिफा उर रहमान ने 26 अप्रैल 2020 दिल्ली में हुए CAA और NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उनके खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के अलावा UAPA के खिलाफ भी केस दर्ज है. इनको लेकर औवेसी ने कहा था कि अगर केजरीवाल को जमानत मिल सकती है और 6 महीने बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं तो हम शिफा को जेल के अंदर से जिताएंगे.