Shambhu Border: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने की बताई जरूरत
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Shambhu Border: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने की बताई जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटियाला और अंबाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और दोनों जिलों के उपायुक्तों को एक सप्ताह के भीतर बैठक करने और शंभू सीमा राजमार्ग को शुरू में एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं और आस-पास के क्षेत्र में दैनिक यात्रियों के लिए आंशिक रूप से खोलने की संभावनाओं का पता लगाने के

Shambhu Border: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने की बताई जरूरत

Shambhu Border: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटियाला और अंबाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और दोनों जिलों के उपायुक्तों को एक सप्ताह के भीतर बैठक करने और शंभू सीमा राजमार्ग को शुरू में एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं और आस-पास के क्षेत्र में दैनिक यात्रियों के लिए आंशिक रूप से खोलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा.

जस्टिस सूर्यकांतऔर जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अगर दोनों राज्य इस तरह के तौर-तरीकों को हल करने में सक्षम हैं, तो उन्हें इस अदालत के आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है और वे तुरंत एक सशक्त समाधान दे सकते हैं. दोनों राज्यों ने उन व्यक्तियों के नामों की सूची प्रस्तुत की जिन्हें समिति में शामिल किया जा सकता है जो प्रदर्शनकारियों और सरकारों के साथ बातचीत करेगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह समिति की संरचना और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में सुनवाई की अगली तारीख पर विस्तृत आदेश पारित करेगी.

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इससे पहले, शीर्ष अदालत ने हरियाणा और पंजाब राज्यों से तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा, जिन्हें अंबाला के पास शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए एक समिति में शामिल किया जा सकता है, जहां वे इस साल 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं. सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ से आग्रह किया कि आवश्यक सेवाओं और दैनिक आवागमन के लिए जाने वाले वाहनों के लिए सीमा से नाकाबंदी में ढील देने के लिए कुछ निर्देश पारित किए जाएं.

न्यायमूर्ति कांत ने सिंह से कहा कि आप किसानों को (राजमार्ग से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हटाने के लिए) क्यों नहीं मनाते? क्योंकि राजमार्ग ट्रैक्टर, ट्रॉलियों आदि के लिए पार्किंग स्थल नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने और बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया था.

फरवरी में, हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे. किसान संगठनों ने घोषणा की कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे. शीर्ष अदालत ने हरियाणा द्वारा उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने की एक और याचिका भी ठुकरा दी, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी के कारण 22 वर्षीय प्रदर्शनकारी किसान की मौत की न्यायिक जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा करने का निर्देश दिया गया था.

 

 

 

 

 

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