दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली-एनसीआर में स्थित सभी ईंट भट्ठा उद्योगों के औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.
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अंशुमन यादव/ ग्रेटर नोएडा : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली-एनसीआर में स्थित सभी ईंट भट्ठा उद्योगों के औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने जरूरी मानकों का पालन नहीं करने वाले ईंट भट्ठा मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. इस पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ईंट भट्ठा से वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
इधर ग्रेटर नोएडा में ईंट भट्ठे की चिमनी से काला धुआं निकलने के बावजूद उनके मालिकों का कहना है कि वह उद्योग से जुड़े सभी नियमों का पालन करते हैं समय-समय पर पानी का छिड़काव करते हैं. कुल्लीपुरा गांव में स्थित कार्तिक ब्रिक्स के मुंशी इतवारी का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है जिसको देखकर चिंतित है. साथ ही वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उनके द्वारा इंतजाम किए जाते हैं.
सलेमपुर गुर्जर स्थित श्री गणेश ईंट उद्योग के मालिक ने बताया कि वह भी वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हैं. भट्टी की चिमनी 130 फीट ऊंचाई पर है, जिससे निकलने वाला धुआं आसमान में चला जाता है और इसके साथ ही वह रोजाना जेट पंप से पानी का छिड़काव कराते हैं, ताकि धूल नहीं उड़े.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत
पर्यावरण कार्यकर्ता व समाजसेवी कृष्णकात हूड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है. उनका कहना है कि समय-समय पर ईंट भट्ठों का औचक निरीक्षण होते रहना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण पर रोकथाम लग सके.
ईंट भट्ठा से होने वाले प्रदूषण की शिकायत करने पर कुछ भट्ठा मालिकों पर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद सभी भट्ठा मालिक कोर्ट से भट्टे खुलवाने के आदेश ले आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर वायु प्रदूषण पर एक बार फिर रोकथाम लग सकती है.