Delhi Riot: आरोपी Safura Zargar को मायके जाने की अनुमति, कोर्ट ने लगाई ये शर्तें
दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने दिल्ली दंगों (Delhi Riot) की आरोपी सफूरा जरगर (Safura Zargar) को अपने बच्चे की देखभाल करने को दो महीने के लिए अपने मायके जाने की इजाजत दे दी है.
नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने दिल्ली दंगों (Delhi Riot) की आरोपी सफूरा जरगर (Safura Zargar) को अपने बच्चे की देखभाल करने को दो महीने के लिए अपने मायके जाने की इजाजत दे दी है. सफूरा जरगर ने 12 अक्टूबर को एक बच्चे को जन्म दिया था
दिल्ली में फरवरी में हुए थे भीषण दंगे
बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में दंगे (Delhi Riot) हुए थे. जिसमें 56 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे. वहीं लाखों रुपये की संपत्ति जला दी गई थी. इस मामले में सफूरा जरगर (Safura Zargar) भी गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत मुकदमे का सामना कर रही है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर उसे 23 जून को जमानत दे दी थी क्योंकि उस समय वह 23 हफ्ते की गर्भवती थीं.
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पुलिस-प्रशासन ने नहीं जताई आपत्ति
इस मामले में सफूरा जरगर (Safura Zargar) के वकील रितेश दुबे ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में अर्जी देकर अपने मुवक्किल को बच्चे की देखभाल के लिए दो महीने तक मायके जाने की अनुमति देने की मांग की. पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और अदालत आवश्यक शर्तें लगा सकती है.
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'पुलिस को लाइव लोकेशन देने का आदेश'
इसके बाद अदालत ने सफूरा जरगर (Safura Zargar) को हरियाणा में अपने मायके जाने की अनुमति दे दी. अदालत ने जरगर को गूगल मैप के जरिए अपना पता भी देने को कहा. जिससे जांच अधिकारी उनकी उपस्थिति और स्थान की पड़ताल कर सके. न्यायाधीश ने जरगर को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत के समय दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया.