Delhi Riot: आरोपी Umar Khalid को हिंसा के एक मामले में मिली जमानत, कोर्ट ने लगाई ये शर्त
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Delhi Riot: आरोपी Umar Khalid को हिंसा के एक मामले में मिली जमानत, कोर्ट ने लगाई ये शर्त

दिल्ली दंगों (Delhi Riot) के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) को करीब एक साल बाद कोर्ट से एक मामले में जमानत मिल गई है. हालांकि इस जमानत के लिए उसे कोर्ट की एक शर्त को पूरा करना होगा.

दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली दंगे (Delhi Riot) के दौरान खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को जमानत दे दी. कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खलिद को जमानत देते हुए शर्त रखी है कि उन्हें अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा.

  1. उमर को पहली बार मिली जमानत
  2. दंगे भड़काने का आरोपी है उमर
  3. उमर के पिता पर भी गंभीर आरोप
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उमर को पहली बार मिली जमानत

पिछले वर्ष दिसंबर में सप्लीमेंटरी चार्ज शीट दायर कर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद ((Umar Khalid)) को इस मामले में आरोपित बनाया था. दंगे से जुड़े मामले में उमर खालिद को पहली बार जमानत मिली है. उसे फिलहाल एक मामले में ही जमानत मिली है. 

दंगे भड़काने का आरोपी है उमर

बताते चलें कि जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid Main Accused Of Delhi Riots) दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है. दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया है. उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने और दंगा भड़काने का आरोप है.

ये भी पढ़ें- Delhi Riots: उमर खालिद का पिता भी था हिंसा में शामिल, Police की जांच में खुलासा

उमर के पिता पर भी गंभीर आरोप

पुलिस की जांच के दौरान पता चला है कि उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास भी इस साजिश में शामिल था. उसने प्रोटेस्ट साइट (Delhi Riots Protest Site) पर भीड़ इकठ्ठा करने के लिए अवैध तरीके से दिल्ली में रह रही महिलाओं को बुलाया था. इन महिलाओं को दिल्ली के जहांगीरपुरी से प्रोटेस्ट साइट पर लाया गया था. जिसमें बंगाली भाषा बोलने वाली बांग्लादेशी महिलाएं (Bangladesh's Women In Delhi Protest) भी शामिल थीं.

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