Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को कोर्ट से झटका, बढ़ी न्यायिक हिरासत
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Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को कोर्ट से झटका, बढ़ी न्यायिक हिरासत

इन आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट में कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और आपराधिक साजिश, हत्या, दंगा, राजद्रोह, गैरकानूनी तरीके से भीड़ एकत्र करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराएं जोड़ी गई हैं.

Delhi Riots: उमर खालिद और शरजील इमाम को कोर्ट से झटका, बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों ( Delhi Riots) के आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) और शरजील इमाम (Sharjeel Imam) समेत अन्य की न्यायिक की हिरासत 1 मार्च तक बढ़ा दी गई है. आपको बता दें कि ये सभी आरोपी आतंकवाद निरोधक कानून यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के प्रावधानों के तहत जेल में बंद है. इससे पहले भी सीएए (CAA) को लेकर दिल्ली में दंगों की साजिश रचने के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की रिमांड अदालत बढ़ा चुकी है.


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