केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह 500 और 1000 रुपये के अमान्य करार दिये गए पुराने नोटों को जमा करने के लिये और समय देने के पक्ष में नहीं है. उसने कहा कि अगर और मौका दिया गया तो नोटबंदी और कालाधन को समाप्त करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा.
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नयी दिल्ली: केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह 500 और 1000 रुपये के अमान्य करार दिये गए पुराने नोटों को जमा करने के लिये और समय देने के पक्ष में नहीं है. उसने कहा कि अगर और मौका दिया गया तो नोटबंदी और कालाधन को समाप्त करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा.
वित्त मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा, 'अगर और मौका दिया गया तो नोटबंदी और कालाधन को समाप्त करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा क्योंकि जिन लोगों के पास विशिष्ट बैंक नोट (अमान्य ठहराये जा चुके 1000 और 500 रुपये के नोट) हैं उन्हें निर्धारित अवधि 30 दिसंबर 2016 के भीतर नोटों को जमा नहीं कर पाने का कारण तैयार करने और बहाना बनाने का पर्याप्त समय मिल जाएगा.'
Demonetisation issue: Centre files affidavit in SC, says not ready to extend the window for depositing old notes.
— ANI (@ANI_news) July 17, 2017
केंद्र चार जुलाई के न्यायालय के निर्देशों पर जवाब दे रहा था जिसमें उससे कहा गया था कि वैसे लोगों को अपने नोट जमा करने का एक और मौका दिया जाना चाहिये जो उचित कारणों से अमान्य ठहराये जा चुके नोटों को बदल नहीं सके.
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शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों को अपने ही धन से वंचित नहीं किया जाना चाहिये, अगर इसमें उनकी कोई गलती नहीं हो.