रथयात्रा पर राजनीति गरमाई, BJP का आरोप- कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार नहीं कर रही बातचीत
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रथयात्रा पर राजनीति गरमाई, BJP का आरोप- कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार नहीं कर रही बातचीत

कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 12 दिसंबर तक बीजेपी के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने को कहा है.

फाइल फोटो

कोलकाता: पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस नीत राज्य सरकार ने उनकी प्रस्तावित ‘रथ यात्रा’ पर बैठक के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है. घोष ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने शनिवार को पत्र भेजे थे और बैठक का अनुरोध किया था. हमें राज्य सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.’’

कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 12 दिसंबर तक बीजेपी के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने तथा 14 दिसंबर तक इस मामले में फैसला करने को कहा था. घोष ने दावा किया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को पार्टी के अधिकारियों को फोन करके कहा कि डीजीपी ‘‘बहुत व्यस्त’’ हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने हमें रथ यात्रा के संबंध में उनके (डीजीपी) साथ चर्चा के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा बताने से इंकार किया.’’ प्रदेश बीजेपी प्रमुख ने कहा कि पार्टी ने गृह सचिव को पत्र भी भेजे लेकिन वे भी बेकार गये. उन्होंने कहा, ‘‘यह सच में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालती आदेश के बावजूद, राज्य सरकार के अधिकारी बैठक के लिए तैयार नहीं हैं.’’ 

ममता सरकार ने रथयात्रा के लिए बीजेपी को न अनुमति दी और न ही जवाब, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी के उन पत्रों का कोई जवाब नहीं देने के लिए 7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई, जो उसने राज्य में अपनी रथ यात्राओं के लिए अनुमति मांगने के लिए लिखे थे. जस्टिस विश्वनाथ सोमादर और जस्टिस ए मुखर्जी की खंडपीठ ने कहा कि अनुमति को लेकर सरकार की चुप्पी ‘आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली है.’

खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ द्वारा रैली पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी. खंडपीठ ने गुरुवार के अंतरिम आदेश में तदनुसार संशोधन कर दिया. पीठ ने राज्य में तीन रथयात्राएं करने के लिए अनुमति के वास्ते भाजपा की ओर से लिखे गए पत्रों का जवाब नहीं देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की.

(इनपुट-भाषा)

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