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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) के शिक्षा निदेशालय ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के स्कूल आने को लेकर SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को एडमिशन, काउंसलिंग, गाइडेंस के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल संबंधित एक्टिविटीज के लिए स्कूल आने की परमीशन दी थी.
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (Delhi Directorate of Education) ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जो SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है उसके मुताबिक, जो छात्र स्कूल आना चाहता हैं उसको अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लेकर आना होगा. ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी, जो छात्र ऑनलाइन क्लास जारी रखना चाहते हैं उनको ऐसा करने की परमीशन रहेगी.
हेड ऑफ स्कूल छात्रों का शेड्यूल कुछ इस तरह बनाएंगे ताकि क्लास या लेबोरेटरी में कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) का पालन हो सके. छात्रों को बताया जाए कि वह अपनी बुक, कॉपी या स्टेशनरी शेयर ना करें. किसी भी लक्षण (Symptoms) वाले छात्र या टीचर को स्कूल में आने की परमीशन नहीं होगी.
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इसके साथ ही नए SOP के मुताबिक स्कूल के एंट्री गेट पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग होगी. स्कूल एंट्री, क्लासरूम एंट्री, लैबोरेट्री एंट्री या अन्य सार्वजनिक स्थलों की एंट्री पर हैंड सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. स्कूल के अंदर इमरजेंसी हालात के लिए एक क्वारंटाइन रूम का भी इंतजाम रखना होगा.
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