शादी समारोह में शामिल होने के लिए जेल में बंद अभय चौटाला को कोर्ट से मिली पाकिस्तान जाने की अनुमति.
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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और इनेलो नेता अभय चौटाला को पाकिस्तान के लाहौर जाने की अनुमति दे दी है. मुचलके के तौर पर अभय चौटाला को 2 लाख रुपए जमा करने को कहा गया है.
अभय चौटाला के वकील द्वारा बुधवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने दायर आवेदन में एक शादी में शामिल होने के लिए दो दिन के लिए लाहौर जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. इसके बाद न्यायाधीश ने आदेश सुरक्षित रखा सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर अभय, उनके पिता एवं इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला तथा भाई अजय के खिलाफ डीए मामला दर्ज किया था.
Disproportionate Assets case: Delhi's Patiala House Court today granted permission to INLD leader Abhay Chautala who sought permission in a plea to travel to Lahore for two days to attend a wedding.He is asked to deposit security of Rs 2 lakh. Plea was opposed by CBI. (file pic) pic.twitter.com/nDXl1oRvIz
— ANI (@ANI) 15 March 2018
शादी में शामिल होने पाकिस्तान जा रहे हैं अभय चौटाला
अभय चौटाला के वकीलों की तरफ से दायर याचिका को लेकर सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अजय गुप्ता ने कहा कि इस याचिका को दायर करने में देरी हुई, क्योंकि उन्होंने आज शत्रु देश जाने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया है. गुप्ता ने कहा, 'अंतिम समय पर याचिका क्यों दायर हुई? वे अनुमति नहीं मांग रहे हैं, बल्कि यात्रा के बारे में अदालत को जानकारी दे रहे हैं.' इस पर अभय चौटाला के वकील हर्ष के. शर्मा ने कहा कि शादी का न्योता देर से मिला, और जैसे ही न्योता मिला वह अनुमति के लिए अदालत आए हैं.'
सीबीआई का आरोप है कि अभय के पास 2000-2005 समयावधि के दौरान आयकर रिकॉर्ड के अनुसार अपनी 22.89 करोड़ रुपये की आय से पांच गुना अधिक संपत्ति है. सीबीआई ने 1119 .69 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाने का भी दावा किया.