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Delhi Minister Satyendra Jain: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वो सत्येंद्र जैन को लेकर एलएनजेपी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार न करे.
दूसरे अस्पतालों में कराएं जांच
ED ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर एलएनजेपी के बजाय किसी दूसरे अस्पताल में सत्येंद्र जैन का मेडिकल परीक्षण कराए जाने की मांग की है. कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर नोटिस जारी किया. इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.
LNJP अस्पताल की रिपोर्ट पर उठाए सवाल
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी में ED ने कहा है कि चूंकि एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, लिहाजा वहां से जारी रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदेह से परे नहीं है. उस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ संभव है. अगर कोर्ट उसी रिपोर्ट के आधार पर सत्येंद्र जैन को जमानत दे देता है तो ये गलत होगा. ED ने एलएनजेपी के बजाय एम्स या राम मनोहर लोहिया अस्पताल से सत्येंद्र जैन की मेडिकल जांच कराए जाने की मांग की है.
खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की अर्जी
इससे पहले 10 जुलाई को सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत से खराब सेहत का हवाला देकर जमानत दिए जाने की मांग की थी. बाद में वो 15 जुलाई को LNJP अस्पताल में भर्ती हो गए थे.
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