सरकार ने आगामी एक जुलाई से करदाताओं के स्थायी खाता संख्या (पैन) को उनके आधार नंबर के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या आधार पंजीकरण आईडी देना अनिवार्य कर दिया है.
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नई दिल्ली: सरकार ने आगामी एक जुलाई से करदाताओं के स्थायी खाता संख्या (पैन) को उनके आधार नंबर के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या आधार पंजीकरण आईडी देना अनिवार्य कर दिया है. रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने और एक निश्चित सीमा से अधिक के वित्तीय लेनदेन के लिए पैन जरूरी होता है.
राहत देने वाली बात- नहीं रद्द होगा आपका पैन कार्ड
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि आपने पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो फिलहाल आपका पैन कार्ड रद्द नहीं होगा, लेकिन एक जुलाई से ऐसा नहीं होने की दशा में आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे. दरअसल, पैन रद करने का अधिकार सीबीडीटी को दिए गए हैं. इस संबंध में सीबीडीटी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं. दरअसल सीबीडीटी चाहता है कि इनको लिंक करने की एक समयसीमा तय हो. उस तारीख के गुजरने के बाद भी यदि लिंक न हो तो पैन को अवैध घोषित कर दिया जाए. एक बार यदि पैन अवैध घोषित कर दिया गया तो वित्तीय कामकाज में दिक्कतें आएंगी.
एक जुलाई से जरुरी हुआ नए पैन के लिए आधार
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन के साथ संबद्ध नहीं किया है उनके पास यह विकल्प होगा कि अपने आधार का उल्लेख ईआईटीआर में कर दें. इसे भी वैध माना जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक जुलाई से नया पैन कार्ड लेने तथा आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार जरूरी होगा.
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गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017-18 के कर प्रस्तावों में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था. इसके अलावा पैन को आधार के साथ जोड़ना भी अनिवार्य किया गया था, जिससे एक ही व्यक्ति के नाम कई पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए की जाने वाली कर अपवंचना को रोका जा सके.
(इनपुट एजेंसी से भी)