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नई दिल्ली : सरकार ने आज बताया कि केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद नियमन 2002 के नियमों में संशोधन किया है और चिकित्सकों को जेनेरिक दवाओं का नाम स्पष्ट और कैपिटल लेटर में लिखने का निर्देश दिया है।
लोकसभा में कुछ सांसदों की चिंताओं को स्वीकार करते स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने सुधारात्मक उपाए किये हैं। इससे पहले कुछ सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान इस विषय को उठाते हुए कहा कि डाक्टरों के स्पष्ट रूप से नहीं लिखने के कारण गंभीर परिणाम हो सकते हैं और कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है।
नड्डा ने कहा, ‘सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद नियमन 2002 के नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया है कि चिकित्सक जेनेरिक दवाओं का नाम स्पष्ट और कैपिटल लेटर में लिखें।’