गाजियाबाद पुलिस ने एक सूचना जारी कर लोगों को अलर्ट किया है. सूचना में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री (जैसे लेख, फोटो, वीडियो आदि) वॉट्सऐप या फेसबुक पर शेयर या फॉरवर्ड करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
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नई दिल्ली: फेसबुक और वॉट्सऐप जैसे सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्मों के जरिए आपत्तिजनक सामग्री शेयर करने वालों की खैर नहीं. ऐसी सामग्री शेयर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.
दरअसल, गाजियाबाद पुलिस ने एक सूचना जारी कर लोगों को अलर्ट किया है. सूचना में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री (जैसे लेख, फोटो, वीडियो आदि) वॉट्सऐप या फेसबुक पर शेयर या फॉरवर्ड करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की 505/153A/295A/298 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
इतना ही नहीं किसी दूसरे जिला/राज्य या देश की भ्रमित करने वाली सामग्री (जैसे लेख, फोटो, वीडियो आदि) शेयर करने पर NSA के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है. पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि कोई भी सूचना शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य कर लें.