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जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में सुरक्षा खतरों के मद्देनजर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के अनुसार, आतंकवादी समूह ड्रोन का इस्तेमाल कर सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकते हैं. इस खतरे को देखते हुए बारामुला और अनंतनाग जिलों में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.

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Drones Banned In Jammu and Kashmir: त्यौहारों के मौसम में सुरक्षा खतरों को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के कई जिलों को ड्रोन उड़ान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है. इनपुट्स से पता चला है कि आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में किसी भी सुरक्षा प्रतिष्ठान पर हमला करने के लिए सीमा पार से लोडेड ड्रोन की तस्करी कर सकते हैं. सुरक्षा खतरों की इन खुफिया सूचनाओं के बाद, जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. लोडेड ड्रोन की संभावित तस्करी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा सुरक्षा पर हमला करने के लिए इसके इस्तेमाल की चिंताओं का हवाला देते हुए, अधिकारियों ने अक्टूबर 2025 के अंत तक नागरिक ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

 सेना ने जारी किया अलर्ट

भारतीय सेना की 19वीं इन्फैंट्री डिवीजन से एक अलर्ट के बाद, बारामुल्ला जिला प्रशासन ने 31 अक्टूबर, 2025 तक सभी ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया था. बारामुल्ला के अलावा, अनंतनाग प्रशासन द्वारा भी ड्रोन पर प्रतिबंध जारी किया गया, जिसमें अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. यह कदम खुफिया एजेंसियों द्वारा आतंकवादी समूहों द्वारा ड्रोन हासिल करने और उनका इस्तेमाल करने की संभावना को लेकर जताई गई सुरक्षा चिंताओं के बाद उठाया गया है.

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वही उधमपुर और डोडा जिलों में दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल और परिवहन पर 2 महीने का प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है. यह फैसला हाल ही में नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन देखे जाने के बाद लिया गया है. पहले मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन ड्रोनों का इस्तेमाल अब सुरक्षा बलों को संदेह है कि त्योहारों के मौसम में, संभवतः पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है.

अधिकारियों ने सीमा पार से कश्मीर घाटी में ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों की संभावित तस्करी को लेकर चिंता जताई है. तभी कई जिला मजिस्ट्रेटों ने 31 अक्टूबर, 2025 तक जिले भर में सभी ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है. परामर्श के बाद, जिला एसएसपी ने चिंताओं का समर्थन करते हुए सभी गैर-जरूरी ड्रोन संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने की सिफारिश की है. आदेश में सुरक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) या सरकारी विभागों को ड्रोन के आधिकारिक इस्तेमाल की अनुमति केवल अधिकारियों को पूर्व सूचना देने के बाद ही दी गई है. कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी 

आदेश में लिखा है कि कश्मीर घाटी में ड्रोन की तस्करी और आगामी त्योहारी सीजन में सुरक्षा बलों/महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके इस्तेमाल की आशंका के संबंध में कुछ सूचनाओं के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट, भारतीय नागरिक सुरक्षा मानक (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31-10-2025 तक किसी भी व्यक्ति, कार्यक्रम आयोजक या संगठन द्वारा ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाते हैं. हालांकि, सुरक्षा बलों/कैप इकाई या संरचना या किसी भी सरकारी विभाग द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए की जा रही ड्रोन उड़ाने की सूचना जिला प्रशासन, पुलिस और मुख्यालय 19 इन्फेंट्री डिवीजन को पहले ही दे दी जानी चाहिए. सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस इस आदेश का अक्षरश पालन सुनिश्चित करेंगे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे.

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