Zee जानकारी: श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में DSP मोहम्मद अयूब पंडित को पीट-पीटकर मार डाला
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Zee जानकारी: श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में DSP मोहम्मद अयूब पंडित को पीट-पीटकर मार डाला

Zee जानकारी: श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में DSP मोहम्मद अयूब पंडित को पीट-पीटकर मार डाला

-गुरुवार आधी रात को श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में, DSP मोहम्मद अयूब पंडित को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला।

-भीड़ मोहम्मद अयूब पंडित को तब तक पीटती रही, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई।

-मोहम्मद अयूब, नौहट्टा में जामिया मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे।

-ऐसा माना जा रहा है, कि मीरवाइज़ उमर फारूक के लोगों ने ही DSP अयूब की हत्या की है। क्योंकि DSP अयूब, मस्जिद से बाहर आ रहे लोगों की तस्वीरें ले रहे थे। 

-भीड़ ने उन पर इस तरह से हमला किया, कि उनका शव पहचानना भी मुश्किल हो गया.

-उन्हें घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनपर पथराव भी किया गया। 

-पिछले 4 महीनों में कश्मीर घाटी में हुए आतंकवादी हमलों में राज्य के 16 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं।

-16 जून को अनंतनाग में जम्मू-कश्मीर पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए थे।

-जिनमें 32 वर्ष के फिरोज़ अहमद डार भी शामिल थे।

-पिछले महीने 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज़ के शरीर को भी, आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था.

-Article 370 के अनुसार, भारत की संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में सिर्फ रक्षा, विदेश मामले, वित्तीय मामले और संचार से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है. 

-Article 370 की वजह से भारत के राष्ट्रपति के पास जम्मू-कश्मीर के संविधान को बर्ख़ास्त करने का अधिकार नहीं है.

-जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है.

-जम्मू - कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकी भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है.

-जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना, अपराध नहीं माना जाता.

-Article 370 की वजह से कश्मीर में भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता.

-कश्मीर में अल्पसंख्यक हिन्दुओं और सिखों को नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता.

-Article 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं.

-Article 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है- एक जम्मू-कश्मीर की और दूसरी भारत की.

-Article 370 का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित बिंदु ये है कि इसकी वजह से पाकिस्तानियो को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है. इसके लिए पाकिस्तानी युवकों को सिर्फ किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है. 

-जबकि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू-कश्मीर वाली नागरिकता खत्म हो जाती है.

-यहीं नहीं जम्मू-कश्मीर में IPC यानी Indian Penal Code नहीं बल्कि RPC यानी Ranbir Penal Code लागू है। और तमाम कानूनी कार्रवाइयां RPC के आधार पर होती हैं।

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