कोरोना पर केंद्र सरकार का ये आदेश 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लागू रहेगा.
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी मंत्रालयों के विभागों में ग्रुप B और C के कर्मचारियों की संख्या को 50 फीसदी तक कम करने का निर्देश दिया है. कोरोना पर केंद्र सरकार का ये आदेश 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लागू रहेगा.
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से मंत्रालयों के सभी विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि ऑफिस में ग्रुप B और C के कर्मचारियों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम किया जाए. अब केंद्रीय मंत्रालयों के ऑफिसों में पहले से आधे कर्मचारी ही काम करेंगे.
डीओपीटी ने जारी किए निर्देश
केंद्र सरकार की दफ्तरों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए डीओपीटी ने नए निर्देश जारी किए हैं. सभी डिपार्टमेंट के एचओडी को कहा गया है कि वह कार्यालयों में हर दिन ड्यूटी पर आधे कर्मचारी ही बुलाएं. डीओपीटी के निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों की तादाद हर दिन ड्यूटी पर घटाकर 50 फ़ीसदी की जाए और जो भी कर्मचारी 50 फ़ीसदी में 1 दिन में ड्यूटी पर आते हैं उनको तीन शिफ्ट में कार्यालय बुलाया जाए. जिसके चलते कार्यालय के भीतर भीड़भाड़ कम करने में सहूलियत मिल सके.
बाकी बचे 50 प्रतिशत कर्मचारियों को 3 अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी करनी होगी. लेकिन केंद्र सरकार का ये निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कोरोना से बचाव के लिए किसी न किसी ड्यूटी पर मंत्रालय में तैनात हैं.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की 3 शिफ्ट
9:00 बजे से 5:30 बजे तक
दूसरी शिफ्ट 9:30 से 6:00 तक
तीसरी शिफ्ट 10:00 बजे से 6:30 बजे तक
दफ्तरों में कर्मचारियों की तादाद ज्यादा न रहे इस लिहाज से यह सतर्कता बरती जा रही है.
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बता दें कि भारत में अभी तक कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 169 तक पहुंच चुकी है. कोरोना संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है. छूने, खांसने और छींकने से यह वायरस एक से दूसरे में चला जाता है. केंद्र सरकार का ये फैसला ऑफिस में भीड़ को कम करने के चलते लिया गया है. जिससे ऑफिस में कम लोग आएंगे तो एक दूसरे से संपर्क में भी कम आएंगे.
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इससे पहले कई प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों को या तो छुट्टी दी गई है या फिर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है.
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