GST EFFECT : सब्सिडी में कटौती, गैस सिलेंडर की कीमतों में 32 रुपये का इजाफा
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GST EFFECT : सब्सिडी में कटौती, गैस सिलेंडर की कीमतों में 32 रुपये का इजाफा

देशभर में 1 जुलाई से जीएसटी (GST) लागू होने के बाद कुछ चीजों की कीमतों में कमी आई है तो कुछ के दामों में इजाफा हुआ है. एक जुलाई से GST लागू होने के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है. अब लोगों को LPG सिलेंडर लेने के लिए पहले के मुकाबले करी 32 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे.

एलपीजी को 5 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में रखा गया है. (file pic)

नई दिल्‍ली : देशभर में 1 जुलाई से जीएसटी (GST) लागू होने के बाद कुछ चीजों की कीमतों में कमी आई है तो कुछ के दामों में इजाफा हुआ है. एक जुलाई से GST लागू होने के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है. अब लोगों को LPG सिलेंडर लेने के लिए पहले के मुकाबले करी 32 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे.

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GST लागू होने के बाद कीमतों में इजाफा सब्सिडी में कटौती होने के कारण हुआ है. आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने से पहले कई राज्यों को एलपीजी के लिए टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन कुछ राज्यों में इस पर 2 से 4 फीसदी तक का वैट लगता था. लेकिन अब क्योंकि LPG को 5 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है, तो इसकी कीमत में 12 से 15 रुपये तक की बढ़ोतरी हो रही है.

इकोनॉमिक टाइम्‍स के मुताबिक जून से सरकार ने एलपीजी की सब्सिडी में भी कुछ कटौती की है. उदाहरण के तौर पर अगर जून तक किसी के पास 119 रुपये तक की सब्सिडी आती थी, तो अब उसे मात्र 107 रुपये ही सब्सिडी के रुप में मिलेंगे. इसका मतलब जीएसटी और सब्सिडी के कारण आम आदमी की जेब पर सीधे तौर पर 30-32 रुपये का असर पड़ रहा है.

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हालांकि, जीएसटी के आने से कामर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 69 रुपये तक की कटौती हुई है. इससे पहले कमर्शियल सिलेंडर पर 22.5% तक का टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे 18% स्लैब में रखा गया है जिसके कारण दाम में कमी हुई है.

इसके अलावा LPG यूजर्स को दो साल का अनिवार्य तौर पर जांच, इंस्टालेशन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी देना होगा. ये चार्ज इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि नए कनेक्शन का अब डॉक्यूमेंटेशन किया जाना है. एलपीजी को 5 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में रखा गया है.

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