ED को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद से पूछताछ की मिली अनुमति, ये है आरोप
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ED को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद से पूछताछ की मिली अनुमति, ये है आरोप

आतंक के वित्तपोषण मामले में एनआईए ने शाह, वताली और कपूर को गिरफ्तार किया था और वे सभी यहां तिहाड़ जेल में हैं.

ED को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद से पूछताछ की मिली अनुमति, ये है आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में बुधवार को ईडी को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह और अन्य से पूछताछ की अनुमति दे दी. मामले में लश्करे तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की संलिप्तता थी. विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने एजेंसी को शाह, पाकिस्तानी नेताओं और कश्मीरी अलगाववादियों के साथ दोस्ती रखने वाले रसूखदार कारोबारी जहूर वताली और यूएई में रहने वाले कारोबारी नवल किशोर कपूर से पूछताछ की इजाजत दे दी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा और वकील ए आर आदित्य के जरिए शाह, वताली और कपूर से 24 मार्च और पांच अप्रैल के बीच तीन दिन पूछताछ के लिए अनुमति मांगी. अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी. अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 24 मार्च और पांच अप्रैल के बीच तीन तीन दिन तक शाह, वताली और कपूर से पूछताछ की अनुमति होगी.

आतंक के वित्तपोषण मामले में एनआईए ने शाह, वताली और कपूर को गिरफ्तार किया था और वे सभी यहां तिहाड़ जेल में हैं. एनआईए ने पूर्व में आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. इसमें हिज्बुल मुजाहिद्दीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का भी नाम है. कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का आरोप है.

एजेंसी ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी सईद और सलाहुद्दीन के अलावा 10 अन्य पर आपराधिक साजिश और देशद्रोह के साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के सख्त प्रावधान के तहत आरोप लगाए हैं. एजेंसी ने हुर्रियत नेताओं पर सईद, सलाहुद्दीन और उनके पाकिस्तानी आकाओं से मिले निर्देश और मागदर्शन के तहत काम करने का आरोप लगाया है. उन पर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू करने की साजिश रचने का भी आरोप है. 

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