NH-74 के चौड़ीकरण से संबंधित करप्शन केस में 21.96 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच
ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत की.
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नई दिल्ली : एनएच 74 (NH 74) के चौड़ीकरण से संबंधित एक भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्रवाई करते हुए क विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भूमि मालिकों / किसानों और बिचौलियों की 21.96 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया. ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत की.
अटैच की गई संपत्तियों में 36 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें उत्तराखंड के जिला देहरादून और उधमसिंह नगर और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित कृषि/औद्योगिक भूमि, वाणिज्यिक भूखंड और भवन शामिल हैं. इनके अलावा इनमें 11 बैंक जमा खाते/ म्यूचुअल फ़ंड संपत्ति भी शामिल हैं.