MP कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद जोशी पर ED का शिकंजा, 32 संपत्तियां अटैच
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MP कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद जोशी पर ED का शिकंजा, 32 संपत्तियां अटैच


2014 में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) ने मध्य प्रदेश कॉडर 1979 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और टीनू जोशी को बर्खास्त कर दिया था. अब ED ने बड़ी कार्रवाई की है.

 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एमपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी (Arvind Joshi) और टीनू जोशी (Tinoo Joshi) के खिलाफ दर्ज एक मामले में कृषि भूमि सहित 32 अचल संपत्तियों को अटैच किया है. सेल डीड्स में दर्शाई गई वैल्यू के मुताबिक इन संपत्तियों की कीमत 1.49 करोड़ बताई जा रही है. 

करीबियों के नाम पर खरीदी जमीन

ईडी (ED) ने भोपाल के लोकायुक्त की एफआईआर (FIR), चार्जशीट के आधार पर एमपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी (Arvind Joshi), टीनू जोशी (Tinoo Joshi) और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की. इस एफआईआर में 41 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी किए जाने का जिक्र है. अरविंद जोशी और टीनू जोशी ने अपने परिवार के सदस्यों और उनके करीबी सहयोगियों के नाम पर बेहिसाब बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्ति अर्जित की है.

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76 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां पहले से अटैच

रिश्वत के तौर पर मिले नकद को अक्सर अधिकारियों द्वारा परिवार के सदस्यों या अन्य जान पहचान वाले लोगों के नाम पर तमाम खातों में जमा कराया जाता है या जमीनों में इन्वेंस्ट किया जाता है. गलती तरीके से कमाए गए धन से अर्जित की गईं 32 संपत्तियों को ED ने अटैच किया है. इन संपत्तियों को एचएम जोशी, निर्मला जोशी, आभा गनी, हर्ष कोहली, साहिल कोहली और मैसर्स एथोस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदा गया है. इन संपत्तियों के अलावा ईडी के पास 7.12 करोड़ रुपये की अन्य संपत्तियां इसी केस में पहले से अटैच हैं.

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