ED ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को फिर समन जारी किया
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ED ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को फिर समन जारी किया

ईडी ने संप्रग सरकार के पहले कार्यकाल में रेलवे के होटलों के आवंटन में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले की अपनी धनशोधन जांच के सिलसिले में राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को फिर से समन जारी किया है

तेजस्वी से इससे पहले 13 नवंबर को दूसरी बार पूछताछ की गई थी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संप्रग सरकार के पहले कार्यकाल में रेलवे के होटलों के आवंटन में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले की अपनी धनशोधन जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी एवं उनके बेटे तेजस्वी यादव को फिर से समन जारी किया है. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि तेजस्वी को 20 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है जबकि उनकी मां एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 24 नवंबर को बुलाया गया है.

  1. तेजस्वी को 20 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है.
  2. राबड़ी देवी को 24 नवंबर को पेश होने को कहा गया है. 
  3. सूत्रों ने बताया कि दोनों से विस्तार से पूछताछ करने की जरुरत है.

इस मामले में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी से इससे पहले 13 नवंबर को दूसरी बार पूछताछ की गई थी जबकि उनकी मां राबड़ी छह सम्मनों के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुईं. सूत्रों ने बताया कि दोनों से विस्तार से पूछताछ करने की जरुरत है अत: उन्हें अगली तारीखों पर तलब किया गया है.

यह भी पढ़ें : ED ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की, 100 से ज्यादा पूछे गए प्रश्न

एजेंसी लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर चुकी है. जुलाई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्राथमिकी दर्ज की थी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं अन्य की संपत्तियों की कई बार तलाशी ली थी.

सीबीआई ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि रेलमंत्री के पद पर रहने के दौरान लालू प्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की बेनामी कंपनी के माध्यम से पटना में एक अहम भूखंड के रुप में रिश्वत लेने के उपरांत केंद्रीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के दो होटलों का रखरखाव एक होटल को सौंपा था.

ईडी ने सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. सीबीआई इस मामले में तेजस्वी और लालू प्रसाद का बयान दर्ज कर चुकी है.

अधिकारियों ने बताया कि ईडी कथित रुप से खोखा कंपनियों (शेल कंपनियों) के मार्फत आरोपियों द्वारा धन सृजित करने की जांच कर रही है. सीबीआई की प्राथमिकी में सुजाता होटल के दो निदेशक विजय कोचर एवं विनय कोचर, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी (अब की लारा प्रोजेक्ट्स) और आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी के गोयल अन्य आरोपी हैं.

मुख्य भूखंड के एवज में रांची और पुरी में होटलों के रखरखाव का ठेका देने में सुजाता होटल का कथित रुप से पक्ष लिये जाने के सिलसिले में पांच जुलाई को सीबीआई प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

(इनपुट - भाषा)

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