National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में ED ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है. आरोप है कि दोनों ने 142 करोड़ रुपये का फायदा उठाया है.
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National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं. मामले को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ED की ओर से दाखिल की गई प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर आज सुनवाई हुई. इस दौरान ED की ओर से बताया गया कि इस केस में आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपराध की आड़ में कुल 142 करोड़ रुपये का फायदा उठाया है.
अपराध की आय को अपने पास रखा
अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल एसवी राजू ने कहा,' वे अपराध की आय का आनंद तब तक ले ले रहे थे जब तक कि ED ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त नहीं कर लिया.' ED ने आगे दावा किया कि गांधी परिवार ने अपराध की आय हासिल करके न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बल्कि उस आय को अपने पास ही रखकर अपराध को जारी रखा.
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सुब्रमणयम स्वामी की याचिका मंजूर
इसके अलावा कोर्ट की ओर से भाजपा नेता सुब्रमणयम स्वामी की उस याचिका को मंजूरी दी गई, जिसमें उनकी ओर से चार्जशीट और बाकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मांगी गई थी. ED ने मामले की सुनवाई के दौरान शुरुआत में दलील दी कि आखिर सरकारी मंजूरी की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें बचाव पक्ष के इस सवाल को उठाने की आशंका है. वहीं ED की ओर से ASG एस वी राजू ने कहा कि उन्होंने चार्जशीट ऑथोराइज्ड ऑफिसर के जरिए दायर किया है, जो ED में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हैं.
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बचाव पक्ष ने की समय की मांग
मामले को लेकर बचाव पक्ष के सीनियर लॉयर एएम सिंघवी और आरएस चीमा ने अदालत ने समय की मांग की है. उनका कहना था कि उन्हें हाल ही में तकरीबन 5 हजार पन्नों के डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि मी का महीना कोर्ट और वकीलों के लिए बेहद व्यस्त रहता है. ऐसे में उन्हें जून-जुलाई के पहले हफ्ते तक तैयारी के लिए समय दिया जाएगा.