इलेक्शन के बीच चुनाव आयोग पड़ा नरम, जनसभाओं के लिए शर्तों के साथ दी ढील
चुनाव आयोग (Election Commission) ने विधान सभा चुनावों (Assembly Elections) में राजनीतिक दलों (Political Parties) और उम्मीदवारों (Candidates) की अधिक भागीदारी की आवश्यकता देख कुछ छूट देते हुए संशोधित दिशानिर्देश (Revised Guidelines) जारी किए हैं.
नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को मौजूदा कोविड (Covid) की स्थिति में सुधार और चुनाव प्रचार (Election Campaign) के लिए कम समय को ध्यान में रखते हुए संशोधित दिशानिर्देश (Revised Guidelines) जारी किए. संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार रोड शो (Road Show), पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैलियां (Cycle, Bike, Vehicle Rallies) या जुलूस (March) पर प्रतिबंध (Sanctions) जारी रहेगा जबकि घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति भी पहले की तरह रहेगी.
रात 8 से सुबह 8 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के लिए पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. आउटडोर मीटिंग (Outdoor Meeting), इनडोर मीटिंग (Indoor Meeting), रैलियों (Rallies) के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी जाएगी बशर्ते कि इनडोर या आउटडोर मीटिंग या रैलियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 50% तक सीमित होगी. दिशानिर्देश (Guidelines) के अनुसार, 'ओपन ग्राउंड रैलियां (Open Ground Rallies) केवल जिला अधिकारियों (District Officials) द्वारा विशेष रूप से नामित मैदानों (Designated Grounds) में आयोजित की जा सकती हैं और एसडीएमए (SDMA) की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं. जबकि इन मैदानों का आवंटन (Allotment) जिला प्रशासन द्वारा ई-सुविधा पोर्टल (E-Suvidha Portal) के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ पर समान रूप से दिया जाएगा.'
ये भी पढें: अखिलेश यादव का आरोप, 'सपा की ताकत देख लोगों को फोन पर धमकाया जा रहा'
थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान होना चाहिए उपलब्ध
संशोधित मानदंडों (Revised Norms) में यह भी निर्देश दिया गया है कि कई प्रवेश और निकास बिंदु (Entry And Exit Points) होने चाहिए ताकि भीड़ न हो. सभी प्रवेश द्वारों में पर्याप्त हाथ स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान (Thermal Screening Provision) होना चाहिए. प्रवेश द्वार के साथ-साथ रैली क्षेत्र के अंदर पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर (Hand Sanitizer) रखा जाना चाहिए जबकि बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित होनी चाहिए और हर समय मास्क (Mask) का उपयोग अनिवार्य है.'
चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश
चुनाव आयोग (Election Commission) ने 5 मतदान वाले राज्यों (States) में संबंधित राज्य के अधिकारियों को हर समय शारीरिक दूरी के मानदंडों (Physical Distancing Norms), मास्क पहनने और अन्य प्रीवेंटिव मेजर्स (Preventive Measures) का पालन सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों द्वारा व्यवस्था की गई पर्याप्त जनशक्ति की व्यवस्था (Provision Of Adequate Manpower) के लिए निर्देश दिया.
ये भी पढें: DU छात्रों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! यूजीसी के आदेश के बाद लिया यह फैसला
समय-समय पर स्थिति की होगी समीक्षा
आयोग समय-समय पर स्थिति की समीक्षा (Review) करेगा और जमीनी स्तर (Ground Level) की स्थिति के आधार पर अपने दिशानिर्देश (यदि कोई हो) में संशोधन (Modification) के लिए आवश्यक निर्णय लेगा. आयोग ने यह भी कहा कि इन 5 राज्यों उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पंजाब (Punjab), गोवा (Goa), उत्तराखंड (Uttarakhand) और मणिपुर (Manipur) के विधान सभा चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता को देखते हुए ये छूट दी गई है.
(इनपुट - आईएएनएस)
LIVE TV