अब हर कामर्शियल वाहन की होगी ट्रैकिंग, अब फास्‍टैग्‍स लगाना हुआ अनिवार्य
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अब हर कामर्शियल वाहन की होगी ट्रैकिंग, अब फास्‍टैग्‍स लगाना हुआ अनिवार्य

प्रस्तावित मसौदे में यह भी कहा गया है कि नए परिवहन वाहनों के लिए किसी तरह के फिटनेस प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं होगी.

खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले टैंकर अब रंग सफेद होगें. (प्रतीकात्‍मक फोटो)

नई दिल्‍ली: राष्‍ट्रीय परमिट वाले सभी कामर्शियल वाहनों पर की ट्रैकिंग करने का फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय परमिट वाले सभी कामर्शियल वाहनों में फास्‍टैग और विहिकल ट्रैकिंग सिस्‍टम लगाना कर दिया है. इस फैसले को कानूनी जामा पहनाने के लिए मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर मसौदे को अधिसूचित कर दिया है. मंत्रालय ने संशोधन मसौदे में वाहनों के आगे और पीछे एनपी शब्‍द लिखने का शर्त को भी शामिल किया है. 

  1. वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग्स और ट्रेकिंग सिस्टम हुआ अनिवार्य
  2. ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य प्रमाणपत्रों का डिजिटल प्रारूप भी होगा मान्य
  3. नए वाहनों के पंजीकरण के लिए नहीं लेना होगा कोई फिटनेस प्रमाण-पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले सभी कामर्शियल वाहनों के लिए फास्टैग और वाहन ट्रेकिंग सिस्टम उपकरण को अनिवार्य किया है. सं‍शोधित नियमों में, वाहनों की विंड स्क्रीन पर फास्टैग स्टीकर को लगाना भी अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा, संशोधित मसौदे में राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले वाहनों के आगे और पीछे बोल्ड अक्षरों में ‘राष्ट्रीय परमिट या एन/पी’ शब्द लिखना होगा. वहीं, क्रेन जैसी वाहनों को खींच कर ले जाने वाली गाड़ियों पर ‘एन/पी’ शब्द वाहन के पीछे या बाई तरफ लिखा जाएगा. खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले टैंकर अब रंग सफेद होगें. टैंकर के आगे तथा पीछे दोनों तरफ निर्धारित सूचक अंकित करना होगा. इतना ही नहीं, अब कामर्शियल वाहनों के आगे और पीछे रिफलेक्टिव टेप लगाने होंगे. जिससे रात के समय इन वाहनों को आसनी से देखा सके. 

नए वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं होगा अनिवार्य
मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित मसौदे में यह भी कहा गया है कि नए परिवहन वाहनों के लिए किसी तरह के फिटनेस प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं होगी. इस तरह के वाहनों के लिए पंजीकरण के 2 साल बाद फिटनेस प्रमाण-पत्र की जरूरत होगी. मसौदे में यह भी प्रस्तावित है कि 8 साल तक पुराने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र की नवीनीकरण अवधि 2 साल तथा 8 साल से अधिक वाले वाहनों के लिए नवीनीकरण की अवधि 1 वर्ष होगी.

बंद गाड़ी ले जा सकेंगे सामान
मंत्रालय के अनुसार, सभी माल वाहक वाहनों के लिए जरूरी होगा कि सामान को बंद गाड़ी या कंटेनर में ले जाएं. यदि सामान को खुले वाहन में ले जाना जरूरी हो तो उसे तिरपाल या अन्य सुविधाजनक चीज से ढककर ले जा सकेंगे। इसके अलावा, संशोधित मसौदे में ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की डिजिटल कॉपी को भी स्‍वीकार करने की बात कही गई है. 

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