यूपी में कांग्रेसी मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज, प्रचार के दौरान तोड़ी कोविड प्रोटोकॉल
नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को कोविड प्रोटोकॉल तोड़ना भारी पड़ा है. प्रशासन ने उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है.
नई दिल्लीः नोएडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. सीएम बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे. प्रचार के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन ने सीएम बघेल के खिलाफ यह कार्रवाई की है.
यह भी पढ़ेंः BJP में सीटों को लेकर फिर होगा चुनावी मंथन, CM योगी कल आएंगे दिल्ली
सीएम बघेल के खिलाफ की गई शिकायत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार सुबह नोएडा सदर पर घोषित पार्टी प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के साथ डोर-टू-डोर प्रचार किया था. इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घर-घर जाकर उनसे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की थी. शिकायत भी की गई कि भूपेश बघेल के साथ काफी भीड़भाड़ थी, जो कि धारा 144 और कोविड महामारी एक्ट का सरासर उल्लंघन है.
महामारी एक्ट की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट समेत अन्य आईपीसी धाराओं के तहत नोएडा सेक्टर 113 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.
कोरोना को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइन
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने प्रचार को लेकर गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के तहत चुनाव में रैली-जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसमें स्पष्ट कहा गया है कि एक दल में केवल पांच लोगों की टोली घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकती है. प्रशासन ने अपनी FIR में बताया है कि भूपेश बघेल के साथ प्रचार में तय सीमा से अधिक लोग थे.
यह भी पढ़ेंः UP: निषाद पार्टी 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, भाजपा से गठबंधन पर कही ये बात
10 फरवरी को पहले चरण का मतदान
उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा. पहले चरण में राज्य के 11 जिलों की 58 विधान सभा सीटों पर मतदान होगा. प्रत्याशियों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी है. 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 जनवरी को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है.
LIVE TV