राजनीतिक चंदे में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया चुनावी बॉन्ड, SBI के ब्रांच से खरीदे जा सकेंगे
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राजनीतिक चंदे में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया चुनावी बॉन्ड, SBI के ब्रांच से खरीदे जा सकेंगे

जेटली ने कहा कि राजनीतिक दलों को चंदे के लिए ब्याज मुक्त बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर महीने में खरीदे जा सकते हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक दलों को चंदे के लिये चुनावी बॉन्ड की रूपरेखा की घोषणा की जो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक लाख रुपये, 10 लाख रुपये और एक करोड़ रुपये के मूल्य में उपलब्ध होंगे. इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है. लोकसभा में इसका उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनावी बॉन्ड को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस व्यवस्था के आरंभ होने से देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी प्रक्रिया में काफी हद तक पारदर्शिता आएगी.

  1. चुनावी बॉन्ड पर देने वाले का नाम नहीं होगा,
  2. इसे केवल अधिकृत बैंक खाते के जरिए 15 दिन के भीतर भुनाया जा सकेगा.
  3. वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान जेटली ने चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी.

जेटली ने कहा कि राजनीतिक दलों को चंदे के लिए ब्याज मुक्त बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर महीने में खरीदे जा सकते हैं. चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक लाख रुपये, 10 लाख रुपये और एक करोड़ रुपये के मूल्य में उपलब्ध होंगे. उन्होंने राजनीति दलों को चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने की जानकारी दी. वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान जेटली ने चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी.

जेटली ने सदन में कहा कि हमने आम बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था. सरकार ने इसे अंतिम रूप दिया है. उन्होंने कहा कि राजनीति दलों को चंदा देने वाले लोग भारतीय स्टेट बैंक की कुछ तय शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकेंगे और इन चुनावी बॉन्ड की मियाद 15 दिनों की होगी. इस मियाद के भीतर पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर बॉन्ड देने होंगे.

चुनावी बॉन्ड पर देने वाले का नाम नहीं होगा, इसे केवल अधिकृत बैंक खाते के जरिए 15 दिन के भीतर भुनाया जा सकेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि ये चुनावी बॉन्ड उन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिए जा सकेंगे जिनको पिछले चुनाव में कम से कम एक फीसदी वोट मिला हो. राजनीतिक दल इन चुनावी बॉन्ड को भुना सकेंगे. जेटली ने कहा कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों में ज्यादातर चंदा नकदी में मिलता है और इसमें पारदर्शिता ना के बराबर होती है, लेकिन चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था से काफी हद तक पारदर्शिता आएगी.

(इनपुट एजेंसी से भी)

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