पहली बार कुलभूषण जाधव के हाल पर पाकिस्तान बोला- ICJ के अंतिम फैसले तक वह सुरक्षित हैं
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पहली बार कुलभूषण जाधव के हाल पर पाकिस्तान बोला- ICJ के अंतिम फैसले तक वह सुरक्षित हैं

भारत को कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन उनकी स्थिति को लेकर आशंकाएं बनी हुई थी कि क्योंकि पाकिस्तान ने जाधव के स्वास्थ्य या उनके स्थान के बारे में कोई सूचना नहीं दी. लेकिन, इन अब भारत में पाकिस्‍तान के उच्‍चायुक्‍त अब्‍दुल बासित ने बताया है कि आईसीजे का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव पाकिस्‍तान में सुरक्षित रहेंगे. 

पाकिस्‍तान की ओर से यह संकेत मिले हैं कि कुलभूषण जाधव सुरक्षित हैं.

नई दिल्ली: भारत को कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन उनकी स्थिति को लेकर आशंकाएं बनी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जाधव के स्वास्थ्य या उनके स्थान के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी. लेकिन, अब भारत में पाकिस्‍तान के उच्‍चायुक्‍त अब्‍दुल बासित ने बताया है कि आईसीजे का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव पाकिस्‍तान में सुरक्षित रहेंगे. 

भारत को सता रही थी कुलभूषण की चिंता
गौरतलब है कि भारतीय वकील हरीश साल्‍वे ने यह आशंका जताई थी कि कहीं पाकिस्‍तान आईसीजे की सुनवाई से पहले कुलभूषण जाधव को फांसी के फंदे पर न लटका दे. इस बीच कुछ लोगों ने यह चिंता भी व्‍यक्‍त की कि कहीं पाकिस्तान ने कुलभूषण को गुपचुप तरीके से फांसी तो नहीं दे दी! लेकिन जाधव पर अब्‍दुल बासित के इस बयान ने सब अटकलों को दूर कर दिया है. 

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आईसीजे के अंतिम फैसले तक का इंतजार करेगा पाक
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर के अनुसार पाक उच्‍चायुक्‍त अब्‍दुल बासित ने रविवार को इस बात के संकेत दिए कि कुलभूषण जाधव सुरक्षित हैं. उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान जाधव के मामले में आईसीजे के अंतिम फैसले का इंतजार करेगा. जाधव को पाक में तब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक आईसीजे का फैसला नहीं आ जाता है. बता दें कि यह पहली बार है, जब पाकिस्‍तान की ओर से यह संकेत मिले हैं कि कुलभूषण जाधव अभी तक सुरक्षित हैं. 

पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लेकर प्रतिबद्ध है
रिपोर्ट के अनुसार पाक उच्‍चायुक्‍त ने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लेकर प्रतिबद्ध है. वह यह बात सिर्फ कोर्ट के अस्थाई आदेश के संदर्भ में कह रहे हैं, जिसके मुताबिक जाधव की फांसी पर रोक लगाई गई है, इसका केस के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बासित ने कहा, 'कोर्ट ने कॉन्सलर ऐक्सेस को लेकर कुछ ऐसा नहीं कहा है जिसे अंतिम माना जाए. इन सभी बातों का फैसला कोर्ट के आखिरी आदेश में होगा. लेकिन कोई देश अपनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से समझौता नहीं करता. ये ध्‍यान रखना चाहिए कि जाधव को जासूसी और आतंकवाद फैलाने का दोषी पाया गया है. वह कोई साधारण नागरिक नहीं है, वह भारतीय नौसेना का अधिकारी है.'

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आईसीजे कुलभूषण की सजा पर रोक लगा दी है
गौरतलब है कि पाक मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है. भारत ने इस फैसले के खिलाफ अंतराष्‍ट्रीय कोर्ट में अपील की है. आईसीजे ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत से जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की सजा पर रोक लगा दी है

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