जबरन धर्म परिवर्तन और शादी.. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मामले पर सरकार ने दी ये जानकारी
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जबरन धर्म परिवर्तन और शादी.. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मामले पर सरकार ने दी ये जानकारी

Religious Persecution in Pakistan: केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ पाकिस्तान से अत्याचार की खबरें आई हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू प्रवासी जो स्थायी निवास और भारतीय नागरिकता चाहते हैं, वे मौजूदा प्रावधानों के तहत दीर्घकालिक वीजा (LTV) के लिए पात्र हैं.

जबरन धर्म परिवर्तन और शादी.. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मामले पर सरकार ने दी ये जानकारी

Delhi News: पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के मामले पर शुक्रवार को भारत सरकार ने जानकारी दी. केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ पाकिस्तान से अत्याचार की खबरें आई हैं. विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.

हिंदू समुदाय के लोग सिंध प्रांत से पलायन क्यों कर रहे हैं?
वहीं, जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिंसा और भेदभाव की वजह से हिंदू समुदाय के लोग सिंध प्रांत से पलायन कर रहे हैं. तो इस पर सिंह ने जवाब देते हुए कहा, 'पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार की खबरें आती रही हैं, जिनमें हिंदू समुदाय के मेंबर भी शामिल हैं. धमकी, किडनैप, उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण और जबरन शादी जैसी घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं, जिसके कारण उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है.'

भारत आने वाले हिंदुओं के बारे में कोई डेटा है?
साथ ही, उनसे यह भी पूछा गया कि क्या सरकार के पास पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदुओं के बारे में कोई डेटा है? इसपर मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के कई सदस्य इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में भारतीय वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हैं. 

उन्होंने कहा, 'इन आवेदनों पर मौजूदा नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाती है. उनमें से कुछ जो वैध वीज़ा पर भारत में आए हैं, वे धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पाकिस्तान वापस नहीं गए हैं.' उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू प्रवासी जो स्थायी निवास और भारतीय नागरिकता चाहते हैं, वे मौजूदा प्रावधानों के तहत दीर्घकालिक वीजा (LTV) के लिए पात्र हैं.

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